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ऊना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-2 अमन सूद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल का कठोर कारावास और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोषियों में मृतक की पत्नी ज्योति वाला भी शामिल हैं। जबकि, अन्य लोगों में उसका ससुर जोगिंद्र सिंह, सास रामकली और साला हरदीप सिंह निवासी टकारला शामिल हैं। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि 14 नवंबर 2014 को टकारला गांव में लड़ाई झगड़े की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर मौके पर गई अंब पुलिस की टीम ने देखा कि पंजाब के नवांशहर निवासी संजीव कुमार को रस्सी से बांध रखा था, जबकि संजीव कुमार पूरी तरह अचेत हो चुका था, जिसके साथ जोगिंद्र सिंह, हरदीप सिंह व रामकली व ज्योति वाला मारपीट कर रहे थे।
पुलिस ने गांव के उपप्रधान को मौके पर बुला कर उसकी मौजूदगी में संजीव कुमार को मुक्त करवाया और उपप्रधान का बयान भी दर्ज किया। संजीव को घायल अवस्था में उपचार के लिए अंब के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद संजीव को ऊना स्थित रीजनल अस्पताल रेफर कर दिया। जहां पर संजीव कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। संजीव की मौत के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। संजीव कुमार व उसकी पत्नी ज्योति वाला के बीच मतभेद चल रहा था, जिसके तहत ज्योति वाला ने अंब में उसके खिलाफ धारा 498ए के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। वहीं उनका केस भी अंब की की अदालत में चल रहा था।
घटना के दिन इसी केस के सिलसिले में संजीव कुमार अंब आया हुआ था। इसके बाद संजीव कुमार अपने सुसरालियों के पास टकारला चला गया। वहीं रात को दोनों पक्षों में लड़ाई-झगड़ा हो गया, जिसमें संजीव कुमार की मारपीट के चलते मौत हो गई। डीके चौधरी ने बताया कि मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संजीव पंडित ने की। एडीजे-2 अमन सूद की अदालत ने वीरवार को चारों को दोषी करार देते हुए गैर इरादतन हत्या के दोष आईपीसी की धारा 304 (1) के तहत दस-दस साल का कठोर कारावास व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दो साल की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 342 के तहत एक-एक साल का कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में चारों को तीन माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।
नशीली दवाइयां रखने के आरोपी को 10 साल का कारावास
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश-टू अमन सूद की अदालत ने वीरवार को नशीली दवाइयां रखने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 2 लाख का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। दोषी की पहचान संसार चंद निवासी त्यार, बंगाणा जिला ऊना के रूप में हुई है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संजय पंडित ने की है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी दविंद्र चौधरी ने बताया कि 9 मार्च 2015 की रात को एसआईयू की टीम ने समूर कलां स्कूल के समीप में नाकेबंदी कर रखी थी। बंगाणा की ओर से आ रही ऑल्टो की चैकिंग की गई।
चैकिंग के दौरान एसआईयू टीम को कार से 105 कोरेक्स की शिशियां, स्पॉजमो प्रोक्सिमॉन के 5,184 कैप्सूल व लोमोटिल की 120 गोलियां बरामद की गई। पूछताछ के दौरान कार चालक ने अपनी पहचान संसार चंद के रूप में बताई। पुलिस ने नशीली दवाइयां रखने के आरोप में कार चालक संसार चंद के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि संसार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश-टू की अदालत अमन सूद ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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