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क्या है नया हिट एंड रन कानून, जिसने मचा रखा है बवाल
तेज रफ्तार, ओवरलोडेड ट्रकों की बात हो या लापरवाही से बस चलाते ड्राइवरों की, जान अक्सर मुसाफिरों की ही जाती है। चाहे वे पैदल हों या किसी गाड़ी पर। ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश भारतीय न्याय संहिता में हिट-एंढ-रन के मामलों में कुछ नई धाराएं जोड़ी हैं। इसमें कहा गया है कि अगर ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हादसे के बाद बिना अधिकारियों को बताए भाग जाता है तो उसे 10 साल की कैद होगी। साथ में भारी जुर्माना भी लगेगा। अभी तक ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया जाता था। इसमें अधिकतम 2 साल की जेल होती है। बस, इसी बात को लेकर हिमाचल प्रदेश समेत देशभर के ट्रक, बस, टैक्सी ड्राइवर गुस्से में कहीं हड़ताल पर चले गए हैं तो कहीं चक्का जाम की स्थिति बन गई है। नतीजतन, लोगों को न तो पेट्रोल-डीजल मिल रहा है और न जरूरी चीजें। कहीं-कहीं तो दूध-ब्रेड तक की किल्लत है।