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कुल्लू। जिला कुल्लू विशेष न्यायधीश प्रेम पाल रांटा की अदालत ने दो चरस तस्करों को दस साल का कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के अतिरिक्त कारावास का भी फैसला सुनाया है। सहायक जिला न्यायवादी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि विशेष न्यायधीश कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने यह सजा पंजाब के रामनगर निवासी हरी शर्मा और नेपाल के धतूरा निवासी राजू जो पटियाला में रहता है, दोनों को सुनाई है।
उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्तियों को कुल्लू पुलिस ने 22 मार्च 2015 को भुंतर-मणिकर्ण मार्ग में जाछणी के पास 1 किलो 065 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था और उसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और मामला माननीय अदालत में ट्रायल पर था। मंगलवार को दोनों तस्करों के विरूद्ध आरोप तय होने पर यह सजा सुनाई गई।
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