-
Advertisement
Corona के गढ़ Nahan के गोबिंदगढ़ मोहल्ला से आए 13 और Positive
Last Updated on July 24, 2020 by
नाहन। कोरोना का गढ़ बन चुके जिला सिरमौर ( Distt Sirmaur)के नाहन स्थित गोबिंदगढ़ मोहल्ला नाहन से आज 13 कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive) मामले और सामने आए है। इस सभी कल भेजे गए सैंपल में से हैं। गुरुवार को भेजे गए 100 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी थी, जिसमें से आज 13 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि 85 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 2 की इनकनक्लुसिव आई है।
डीसी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने बताया कि अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक 13 नए पॉजिटिव आये मामलों में 8 युवक हैं जिन की उम्र 10 से 42 वर्ष के बीच है तथा 5 युवतियां शामिल हैं और उनकी उम्र 9 से 46 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 194 पहुंच गई है और 147 मामले एक्टिव( Active) हैं।
इसके साथ ही हिमाचल में संक्रमितों का आंकड़ा 1861 तक पहुंच गया है।
ये भी पढ़ेः First Hand: हिमाचल High Court में भी Corona की आहट ,दो दिन के लिए करना पड़ा बंद
ग्राम पंचायत ददाहु के साथ लगते क्षेत्र किए सील
जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत ददाहु में दो व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद डीसी आरकेपरूथी ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत ददाहु के वार्ड नम्बर 6 का समस्त क्षेत्र और पंचायत के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर वार्ड नम्बर 4 में पंचायत घर से हलवाई की दुकान तक का पूरा खण्ड तथा उतर से दक्षिण दिशा में विकास हलवाई की दुकान से अरूण गर्ग की दुकान तक, अरूण गर्ग की दुकान से राकेश आर्य के मेडिकल स्टोर तक (पूर्व से पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क के साथ लगते) और राकेश आर्य मेडिकल स्टोर से पंचायत घर तक (दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर) और वार्ड नम्बर 3 में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के घर से 50 मीटर के दायरे को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ददाहु के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। आवाजाही के लिए नाहन – रेणुका मार्ग खुला रहेगा लेकिन कन्टेनमेंट जोन में वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने नाहन और ददाहू शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। 24 जुलाई रात 9 से 27 जुलाई सुबह 9 बजे तक दोनों शहर पूरी तरह बंद रहेंगे।