- Advertisement -
नई दिल्ली। कर्नाटक में 14 महीनों तक चले सियासी संग्राम के बाद सूबे की सत्ता का परिवर्तन हुआ और आखिरकार राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बनी। राज्य का सीएम बदलने के बाद विधानसभा स्पीकर केआर रमेश ने कांग्रेस और जेडीएस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद अब सभी 14 अयोग्य बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है।
बता दें कि अपनी पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद ये विधायक 23 जुलाई को सदन में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। कर्नाटक विधानसभा में येदियुरप्पा सरकार के विश्वास मत से ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 11 और जनता दल-सेकुलर (JDS) के तीन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय से नाराज सभी 14 विधायकों ने इस बाबत शीर्ष कोर्ट जाने का फैसला किया था। बागी विधायकों ने कहा था कि वह अयोग्य करार दिए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे क्योंकि कांग्रेस और जद-(एस) द्वारा 23 जुलाई को सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें एक व्हिप जारी करने से पहले ही उनकी संयुक्त याचिकाओं पर 11 जुलाई को न्यायालय ने उनके इस्तीफे स्वीकार करने के निर्देश दिए थे।
- Advertisement -