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गुजरात दंगों के 17 आरोपियों को SC से जमानत, समाज सेवा और आध्यात्म के आदेश
Last Updated on January 28, 2020 by
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने साल 2002 में हुए सरदारपुरा और औध दंगों के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जमानत मिलने के बाद वे समाजिक और धर्मिक काम में हिस्सा लेंगे। बता दें, गुजरात (Gujarat) में अलग-अलग जगह पर कई दंगे हुए थे, जिसमें 33 लोगों की जान गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंदौर और जबलपुर के अधिकारियों से कहा है कि वो जमानत के दौरान दोषियों से आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य कराएं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जमानत के बाद दोषी आजीविका के लिए भी काम करें। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। भेजे गए अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान दोषियों के आचरण एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।