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Masks ना लगाने पर नपे- 1948 चालान कर वसूला 11 लाख से अधिक जुर्माना
Last Updated on December 8, 2020 by Vishal Rana
नाहन। जिला पुलिस सिरमौर द्वारा कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए जिला सिरमौर की जनता को इस महामारी से बचाव के लिए व जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस द्वारा नाहन एवं पांवटा साहिब के बाजारों में गश्त करते हुए जागरूक किया जा रहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें और उचित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जिला पुलिस द्वारा नाहन, पांवटा साहिब इत्यादि में कट आइट लगाकर भी जनता को जागरूक किया जा रहा है और मास्क ना पहनने पर संबंधित व्यक्ति का एक हजार रुपये का चालान किया जा रहा है।
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जिला सिरमौर (Sirmaur) पुलिस ने अभी तक मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 1948 चालान कर के 11 लाख 12 हजार 100 रुपये का जुर्माना किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विवाह, पार्टियों इत्यादि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने के निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों (Social Programs) के दौरान भी मास्क (Masks) पहनना आवश्यक हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों का निरीक्षण भी कर रही है। पुलिस ने इस कड़ी में अब तक 31 अलग-2 स्थानों पर हुए विवाह कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉ. केसी शर्मा बताया कि सिरमौर जिले में कोविड संक्रमण (Covid infection) को लेकर पुलिस गंभीर है। उन्होंने बताया कि लोगों को कोविड (Covid) नियमों के अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अभी तक मास्क न पहनने पर 1948 चालान कर 11 लाख, 12 हजार 100 रुपए जुर्माना वसूला है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का खतरा अभी तक बरकरार है, ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहनें और उचित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें व सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके।
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