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केंद्रीय विवि परिसर निर्माण में देरी का मामलाः हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
Central University campus: केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर निर्माण में देरी (Central University campus delay case)के संबंध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अतुल भारद्वाज द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। याचिका में याचिकाकर्ता ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर की स्थापना में लंबे समय से हो रही देरी में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में यह मामला पिछले एक दशक से उलझा हुआ है।
देहरा और धर्मशाला में स्थापित किए जा रहे परिसर
साइट चयन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि का मानना था कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरा में होना चाहिए, जबकि केंद्रीय प्रतिनिधियों का मानना था कि विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने वाली प्रोफ़ाइल की आवश्यकता के अनुरूप, मुख्यालय धर्मशाला में होना चाहिए और इस सन्दर्भ में जारी 23 अप्रैल 2010 के पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (लॉ कॉलेज) के निर्माणाधीन क्षेत्रीय केंद्र या कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा पहचाने जाने वाले अन्य उपयुक्त स्थान से शुरू किया जाएगा। कांगड़ा जिले में देहरा और धर्मशाला में दो अलग-अलग परिसर स्थापित किए जा रहे हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार धर्मशाला में परिसर की स्थापना पर कार्य नहीं किया जा रहा है। मामले पर आगामी सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है।
कुलभूषण खजूरिया