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5वीं-8वीं में फेल होने वाले छात्र नहीं होंगे प्रमोट, शिक्षा मंत्रालय ने खत्म की No Detention Policy
Centre Scraps No Detention Policy: छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) को खत्म करने का फैसला लिया है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद ऐसे छात्र जो 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और अगर वे उस कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट (Promote)नहीं किया जायेगा। नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा और उनको दोबारा से उस कक्षा को पास करना होगा। हालांकि स्कूल छात्रों को स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। पास होने के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा (re-examination)देनी होगी और जब तक वे पास नहीं होते पदोन्नत नहीं किया जायेगा।
16 राज्यों और दो केंद्र शासित खत्म कर चुके हैं पॉलिसी
वहीं 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में संशोधन के बाद कबीर 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन दोनों कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education)की ओर से अब पॉलिसी खत्म करने के बाद यदि कोई छात्र 5वीं और 8वीं में फेल होता है, तो उसे दो माह के अंदर एग्जाम को पास करना होगा। अगर छात्र परीक्षा में सफल नहीं होता है तो उसे आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
बच्चे को किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बच्चे को रोके रखने के दौरान शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो अभिभावक का भी मार्गदर्शन करेंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education)ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह नियम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगा। वहीं मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है। इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं।
पंकज शर्मा