-
Advertisement
माइनिंग गार्ड से धक्का-मुक्की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दोषी को 2 साल की कैद
Last Updated on March 21, 2020 by Sintu Kumar
नाहन। सीजेएम नाहन की अदालत ने माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के के आरोपी को दोषी रणदीप सिंह को करार देते हुए दो साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमेंद्र बैंस ने बताया कि 26 दिसंबर 2018 को ददाहू माइनिंग पोस्ट पर कार्यरत लाल सिंह को सूचना मिली थी कि लठियाना में लाइमस्टोन की अवैध माइनिंग हो रही है। इस सूचना पर माइनिंग गार्ड लाल सिंह अवैध खनन रोकने के लिए रात को मौके पर जा रहा था। इसी दौरान उसे रास्ते में एक ट्रक नंबर एचपी 18बी-2347 मिला।
यह भी पढ़ें: छेब आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया लंज का युवक, Solan में ट्रक ऑपरेटरों पर केस
जब लाल सिंह ने ट्रक के चालक से गाड़ी में लोड स्टोन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इस दौरान वाहन चालक एवं मालिक रणदीप सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी बडौन, तहसील ददाहू ने सरकारी कार्य कर रहे माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई। इस पर माइनिंग गार्ड ने पुलिस थाना रेणुकाजी में रणदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सात गवाहों को पेश किया गया और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। एडीए रुमिन्द्र बैंस ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।