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संजीव कुमार/ गोहर। न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस मामले के दोषी व्यक्ति को छह माह के साधारण कारावास व 14 लाख रुपए के हर्जाने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा थुनाग ने शिकायत की थी कि अमर सिंह निवासी ग्राम पंचायत चच्योट जिला मंडी ने बैंक शाखा से कर्ज लिया हुआ था, जिस कारण आरोपी पर कर्ज की निर्धारित किस्तों के रूप में अदायगी न करने की एवज में 1323953 रुपए का कर्ज बकाया हो गया। हालांकि आरोपी ने बैंक से ऋण लेते वक्त बतौर सिक्योरटी बैंक को एक चेक दे दिया।
आरोपी से बैंक ऋण की समय पर अदायगी न होने पर, भारी भरकम राशि डूबते देख बैंक प्रबंधक ने आरोपी से बतौर सिक्योरटी में लिए गए चेक को ऋण की वसूली हेतु लगा दिया। जहां बैंक में आरोपी के खाते में राशि न होने से चेक बाउंस हो गया। जिस बारे शिकायतकर्ता ने दोषी व्यक्ति को बार-बार अवगत करवाया कि आपके द्वारा दिए गए बैंक चेक खाते में पैसा न होने की सूरत में बाउंस हो गया है।
शिकायतकर्ता प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा थुनाग ने चेक बांउस होने के बाद वसूली के लिए अपने वकील से मशवरा किया। जहां अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजा। मगर उसने न तो पैसों का भुगतान किया और न ही लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया। उसके बाद शिकायतकर्ता ने उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में 2 अप्रैल 2016 को शिकायत दर्ज करवाई। मामले की पुष्टि करते हुए अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी को छह माह की साधारण कैद व 14 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है।
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