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बिलासपुर। घुमारवीं (Ghumarwin) के अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल की अदालत ने चोरी के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले की शिकायत अनिल कुमार पुत्र खुशीलाल शर्मा निवासी गांव व डाकघर नसवाल तहसील घुमारवीं ने पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज करवाई थी।
पुलिस (Police) को दी शिकायत में अनिल कुमार ने कहा था कि 7 जुलाई 2016 को वह अपनी कार (Car) को धुलवाने के लिए पेट्रोल पंप के समीप दुकान पर गया हुआ था। शिकायत में कहा गया है कि उस वक्त उसके साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। दुकान पर गाड़ी धोने वाले कर्मचारी ने अपना नाम जग्गू बताया। शिकायतकर्ता ने अपनी कार (Car) की चाबियां उपरोक्त कर्मचारी को सौंप दीं तथा अपनी दुकान पर वापस आ गया। शिकायतकर्ता का कहना था कि जब वह अपने दोस्त के साथ कार को लेने गया तो पाया कि कार का जीपीएस सिस्टम (GPS System) चोरी हो गया था। शिकायतकर्ता ने दुकान मालिक तथा कार (Car) धोने वाले कर्मचारी से पूछताछ की।
कर्मचारी ने बताया कि उसने जीपीएस सिस्टम ना ही लिया है और ना ही चोरी किया है। अनिल कुमार की शिकायत पर घुमारवीं पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। घुमारवीं पुलिस (Police) ने इस मामले में कार धोने वाले कर्मचारी से जब सख्ती से पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस तफ्तीश में आया कि धुलाई करने वाले कर्मचारी ने ही जीपीएस सिस्टम (GPS System) को चोरी किया था। सहायक लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि घुमारवीं पुलिस (Police) ने इस मामले में मामले के आरोपी ओंकार सिंह पुत्र जनक सिंह निवासी मलीकोट डाकघर बागन तहसील महौर जिला रियासी जम्मू व कश्मीर को चोरी के मामले में गिरफ्तार (Arrest) कर लिया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 9 गवाह पेश किए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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