- Advertisement -
पांवटा साहिब। बाइक चोरी के एक मामले में ज्यूडिशल मेजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने दोषी लखविंदर उर्फ लक्की पुत्र राजकुमार निवासी मोहल्ला ओमपुरी, डाकघर खतौली, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) को 6 महीने की सजा व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल 2013 को दोषी ने गोंदपुर में नई हीरो होंडा बाइक पर हाथ साफ किया था।
बाइक चोरी के बारे में शिकायतकर्ता बानी पुत्र नेक मोहम्मद निवासी जम्मूखाला, निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब (Paonta Sahib) ने थाना पांवटा साहिब में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तहकीकात करने पर पाया कि आरोपी लखविंदर उर्फ लखी पुलिस थाना हरिद्वार से मौजूदा मुकदमे में स्थानांतर करके गिरफ्तार किया था। आरोपी मौजूदा मुकदमे में ज्यूडिशल रिमांड पर चला गया था। ट्रायल के दौरान मुलजिम को दोषी पाया गया। जुर्म साबित होने पर शनिवार को अदालत द्वारा मुजरिम को उपरोक्त सजा दी गई।
- Advertisement -