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Sirmaur: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास
Last Updated on March 5, 2020 by Deepak
नाहन। जिला सिरमौर (Sirmaur) के विशेष न्यायाधीश एवं जिला सत्र न्यायधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल ने की। मामला 30 मार्च 2017 का है। पच्छाद तहसील के बडू साहिब क्षेत्र में नाबालिग जब घास लेने के लिए खेतों में गई थी तो वह देर शाम तक घर नहीं लौटी। नाबालिग को आरोपी सुशील कुमार पुत्र बलिराम निवासी बडू शरेरा, डाकघर बडू साहिब, तहसील पच्छाद बहला-फुसला कर अपने साथ अपने घर ले गया।
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जहां पर उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। नाबालिक के घर न पहुंचने पर उसके परिजनों ने उसकी तलाश की और पुलिस थाना पच्छाद में भी शिकायत दर्ज करवाई। नाबालिग के परिजनों को सूचना मिली कि सुशील कुमार किशोरी को जबरन अपने साथ अपने घर ले गया है, जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
लिहाजा मामला पच्छाद पुलिस थाना में दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पच्छाद पुलिस ने मामले की छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया। 19 गवाहों व साक्ष्यों के बाद वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने दोषी सुशील कुमार को 7 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी दोषी को भुगतनी होगी।