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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के खिलाफ 78 जेबीटी टीचर्स (JBT Teachers) ने वेतन में भेदभाव का आरोप लगाया है। इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले सभी टीचर्स जेबीटी शिक्षक के पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने निदेशक को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है।
इन शिक्षकों ने याचिका में कहा है कि 1 जनवरी 2006 को राज्य के अलग-अलग जिलों में उनकी नियुक्ती हुई थी। जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो जेबीटी का वेतनमान 4500-7000 रुपए था, बाद में सरकार ने इसे संशोधित कर 6500-7000 व 9300-37800 रुपए किया था। लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि इसी भर्ती में नियुक्त कुछ जिलों के जेबीटी टीचर को संशोधित वेतन (Salary) उनके एरियर के साथ जारी कर दिया गया। लेकिन कुछ जिलों में जेबीटी टीचर को संशोधित वेतन मान जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में इन शिक्षकों ने संशोधित वेतनमान देने की मांग की थी जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
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