चंबाः गोली मारकर मर्डर करने के मामले के 8 दोषियों को उम्रकैद
Update: Saturday, May 4, 2019 @ 10:58 PM
चंबा। सत्र न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने गोली मारकर व्यक्ति का मर्डर (Murder) करने के आठ दोषियों को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी किया है। दोषियों में सात एक ही गांव के हैं। यह मामला करीब साढ़े तीन साल पहले दर्ज हुआ था। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायावादी विजय रिहालिया ने की है। बता दें कि पुलिस थाना पांगी में वर्ष 2015 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था।
चुराह निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसका भाई देवराज एक अन्य व्यक्ति चैन लाल के साथ पांगी गया था। 5 अक्टूबर 2015 को उसे जानकारी मिली कि जड़ी बूटी इकट्ठी करते पांगी घाटी के शिंगानीधार मे देवराज की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। मामले की जांच शुरू की। मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मामला चलने के बाद आज आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
यह आरोपी दिए दोषी करार
बहादुर पुत्र फागुन चंद निवासी गांव चस्क डाकघर सेचू, सत्य प्रकाश पुत्र चतर सिंह निवासी गांव चस्क डाकघर सेचू, नेक चंद पुत्र नानक चंद निवासी गांव चस्क डाकघर सेचू, धर्म सिंह पुत्र शेर चंद निवासी गांव चस्क, आनंद कुमार पुत्र अमीर चंद निवासी गांव चस्क, नानक चंद पुत्र सुन्नी राम निवासी गांव चस्क, सुरेंद्र कुमार पुत्र रूप चंद निवासी गांव चस्क व नानक चंद पुत्र मोहन लाल निवासी गांव शूण डाकघर साहली शामिल है।