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शिमला। प्रदेश में 88,169 नए मतदाता अपने हक के इस्तेमाल के लिए तैयार हो गए हैं। इसका खुलासा खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य पहली जनवरी, 2017 तक पूरा हो चुका है और फोटोयुक्त मतदाता सूची-2017, 10-01-2017 को अंतिम रूप में प्रकाशित भी की जा चुकी है। प्रारूप प्रकाशन 01-10-2016 के समय प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 47,69,234 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान कुल 88,116 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इस बार 18-19 आयु वर्ग में 33,287 तथा 19 से अधिक आयु वर्ग में 54,829 नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, 45,594 मतदाताओं के नाम मृत्यु/स्थान परिवर्तन/दोहरे पंजीकरण आदि के कारण मतदाताओं सूचियों से हटाए गए हैं। इस प्रकार मतदाता सूची में कुल 42,522 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है, जो कि प्रारूप में प्रकाशित मतदाताओं पर 0.89 प्रतिशत बढ़ोतरी है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अब कुल 48,11,756 मतदाता पंजीकृत है, जिसमें 24,58,881 पुरूष तथा 23,52,875 महिलाएं है। प्रदेश की जनसंख्या लिंग अनुपात 972 की तुलना में मतदाताओं का लिंग अनुपात 957 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 90,320 मतदाता, 14-सुलाह निर्वाचन क्षेत्र व सबसे कम 22,686 मतदाता, 21-लाहौल व स्पीति (अनुसूचित जनजाति) निर्वाचन क्षेत्र में है। उपरोक्त अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में अथवा प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारियों के पास उपलब्ध सूची से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इन सूचियों में दर्ज नामों की पुष्टि उपरोक्त वेबसाइट पर भी कर सकता है। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की पीडीएफ फाइलों की सीडी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला के कार्यालय या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
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