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NPR के लिए दी गलत जानकारी तो देना होगा 1 हजार का जुर्माना, जानें
Last Updated on January 17, 2020 by
नई दिल्ली। इस साल शुरू होने वाली जनगणना (Census) के पहले चरण के साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) भी लागू किया जाएगा, ऐसे में अगर कोई भी शख्स अपने बारे में गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से मना करता है तो नागरिकता के 17 नियम के मुताबिक उन्हें 1 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, इसका इस्तेमाल 2011 और 2015 के NPR में नहीं किया गया था। एनसीआर और एनपीआर को लेकर लोगों में फैले भ्रम को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है।
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गौर हो, दिसंबर में जब CAA , NPR और NRC का विरोध हो रहा था तो उस दौरान लेखिका अरुंधति रॉय (Arundhati Roy) ने लोगों से कहा था कि जब अधिकारी जानकारी मांगने के लिए घर आएं तो उन्हें गलत जानकारी दें। रॉय ने कहा कि जब अधिकारी एनपीआर के लिए आपके घर पर आएं तो अपने नाम रंगा-बिल्ला, कुंगफू-कट्टा बता दें। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि लोग केवल अपने पैन से जुड़ी जानकारी देने से संकोच कर रहे थे ऐसे में एक अधिकारी ने कहा, ‘आपत्ति के कारण हमने पैन कार्ड पर कॉलम को हटाने का फैसला किया है।