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Kangra में कर्फ्यू में ढील के दौरान ये दुकानें भी रहेंगी खुली, आदेश जारी
धर्मशाला। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कर्फ्यू (Curfew)के ढील के समय प्रातः आठ बजे से 11 बजे तक बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी, ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही फसलें इत्यादि काटने के लिए भी किसानों को छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील के समय भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की लोगों से अपील की है किसी भी दुकान पर ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो इस के लिए दुकानदारों को भी एक से डेढ़ मीटर तक की दूरी चिह्न्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी ही एकमात्र उपाय है तथा लोगों को अपने घरों में रहकर सामाजिक दूरी को बनाए रखने में अपना रचनात्मक सहयोग सुनिश्चित करें।
जानकारी छिपाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि रविवार को कोरोना के सात संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड (Isolation ward) में निगरानी के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि विदेशों, अन्य राज्यों तथा निजामुद्दीन के मरकज की तब्लीगी जमात से लौटे जिन नागरिकों ने अपनी जानकारी छिपाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मार्च माह में विदेशों या अन्य राज्यों तथा तब्लीगी जमात से लौटे नागरिकों के बारे में टोल फ्री नंबर 1077 पर जानकारी दें ताकि परिवारों तथा समाज को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके।
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि सोशल मीडिया तथा फेसबुक, टिवट्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया में धार्मिक सदभाव को क्षति पहुंचाने वाली सूचनाएं या अफवाहें फैलाने से गुरेज करें इसके साथ ही ऐसी अफवाहों को अपने एकाउंट से फारवर्ड भी नहीं करें तथा कोई कामेंट करने से भी बचें। उन्होंने कहा कि इस बाबत फेसबुक (Facebook) तथा व्हाटसऐप के माध्यम से धार्मिक सदभाव को क्षति पहुंचाने पर जिला कांगड़ा में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस भी ग्रुप के माध्यम से अफवाहें फैलाई जाएंगे उसके एडमिन तथा शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में मीट तथा चिकन शॉप को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, आदेशों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रातः आठ से 11 बजे तक आवश्यक खाद्य वस्तुओं, सब्जियों, दूध, ब्रेड, मेडिसन, बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों इत्यादि की दुकानें ही खोलने के आदेश दिए गए हैं।
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