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कुल्लू में Mask अनिवार्य, दो दिन खुलेंगी स्टेशनरी की दुकानें
कुल्लू। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर कुल्लू जिला (Kullu) में भी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलते समय मुंह पर मास्क या अन्य फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन एवं कर्फ्यू को लेकर केंद्र तथा प्रदेश सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सभी लोगों को मास्क या घर में बनाए गए किसी अन्य फेस कवर (Mask) को लगाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। मास्क या किसी अन्य फेस कवर के बगैर घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए जिला में स्टेशनरी की दुकानें सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक दी जाने वाली कर्फ्यू ढील के दौरान खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी पुस्तक विक्रेता दुकानों में भीड़ इकट्ठी ना होने दें और ग्राहको के बीच सोशल डिसटेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। डीसी ने कहा कि किसानों-बागवानों को भी खेतों-बागानों में कार्य करने के लिए राहत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान आपस में पर्याप्त दूरी कायम रखते हुए ही काम करना होगा।