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लॉकडाउन के दौरान Home Ministry ने दी कुछ और छूट, जानिए क्या काम करने की मिली परमिशन
Last Updated on April 17, 2020 by
नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ और गतिविधियों को छूट दे दी है। ये छूट 20 अप्रैल से लागू हो जाएगी। सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति (Permission) दे दी है। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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गृह मंत्रालय (Home Ministry) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़ कर जंगल के अन्य पेड़ों, अन्य वनोत्पाद के दोहन एवं इकट्ठा करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। इस सूची में सहकारी साख समितियों को भी जोड़ा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें बिछाने को लॉकडाउन से छूट दी गई है।
इससे पहले सरकार ने 15 अप्रैल को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिसमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी को छूट दी गई थी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई थी। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।