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Mask ना लगाने और थूकने पर 8 दिन तक की कैद, पांच सौ से 5 हजार जुर्माना भी
सोलन। मास्क (Mask) ना लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों की खैर नहीं है। दोषी पाए जाने पर ऐसे व्यक्तियों को 8 दिन तक का कारावास और 500 से पांच हजार रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं कि जिला सोलन में चिन्हित स्थानों पर मास्क (फेस कवर) ना लगाने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं।
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इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 (Covid-19) के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। डीसी ने महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्तियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है। इन आदेशों की अनुपालना ना करने पर दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास अथवा 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
बिना मास्क लगाए कर्फ्यू के दौरान घूमने पर तीन पर FIR
बिना मास्क लगाए बिना किसी कारण के कर्फ्यू के दौरान घूमने पर तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर जिला सोलन के पुलिस स्टेशन कसौली में दर्ज की गई हैं। बता दें कि कसौली थाना के मुख्य आरक्षी प्रकाश चंद कर्मचारियों सहित कर्फ्यू आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु गश्त एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी पर थे। आशा विला में सुबह के समय एक व्यक्ति बिना मास्क लगाए हुए कसौली बस स्टैंड की तरफ से पैदल आ रहा था। पूछने पर अपना नाम विनय कुमार पुत्र राम नारायण निवासी आढ़त बाजार कसौली बतलाया। कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क लगाए इस तरह घूमने का कारण पूछा गया तो विनय उपरोक्त कोई स्पष्ट कारण नहीं बतला सका। उसने बतलाया कि वह मोर्निंग वॉक (Morning Walk) करने आया है। विनय कुमार का बिना मास्क लगाए व बिना उचित कारण के इस तरह से क्षेत्र में घूमना सरकारी आदेशों की अवहेलना है।
वहीं, आरक्षी विजय कुमार नंबर 330 अपनी टीम के साथ गढ़खल बाजार में थे। एक युवक धर्मपुर की तरफ से बिना मास्क लगाए व एक अन्य युवक शक्तिघाट की तरफ से बिना मास्क लगाए गढ़खल चौक में मिला। बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने का कारण पूछा तो कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बता सके। दोनों युवकों में एक ने अपना नाम सतीश कुमार पुत्र हरिकृष्ण निवासी गांव गनोल डाकघर गढ़खल थाना कसौली व दूसरे ने रोहित पुत्र अनंतराम निवासी गांव धाली थाना कसौली बतलाया। पुलिस ने दोनों युवकों पर बिना मास्क लगाए व बिना किसी आवश्यक काम घूमने पर मामला दर्ज किया है।