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वाहन चालकों के लिए नया रूल, साथ रखनी होगी Diary, लिखना होगा रोज का ब्योरा
बद्दी। जिला पुलिस बद्दी ने कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत समस्त वाहन चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी चालकों को अपने पास एक डायरी (Diary) रखना अनिवार्य होगा। इस डायरी में क्रमवार व दिनवार किए गए दैनिक क्रियाकलापों एवं संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों का ब्योरा अंकित करना होगा। चालकों को डायरी में अंकित करना होगा कि उन्होंने किस पेट्रोल पंप से वाहन में तेल भरवाया, उस पेट्रोल पंप का नाम, जिस व्यक्ति ने तेल भरा उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर। उन्होंने किस ढाबा इत्यादि में खाना खाया तथा जिस व्यक्ति ने उन्हें खाना खिलाया उसका नाम। चालकों (Drivers) को ढाबे में मिलने वाले व्यक्तियों का नाम, पता व मोबाइल नंबर भी अंकित करना होगा।
एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य वाहन चालकों सहित उनमें आने वाले यात्रियों एवं क्षेत्र को कोरोना संक्रमण (Corona infection) से मुक्त रखना है। इन निर्देशों की अनुपालना सभी चालकों के लिए आवश्यक है। यह आदेश सभी ट्रक, टैम्पो, पिकअप, कारगो, बस, टैक्सी व अन्य वाहन चालकों पर लागू होंगे। एसपी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत चालकों को रात्रि ठहराव की जानकारी व उस स्थान पर संपर्क में आए सभी व्यक्तियों के नाम, पते व मोबाइल नंबर अंकित करने होंगे। यदि चालक वाहन की मरम्मत करवाते हैं तो उन्हें मैकिनिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर भी अंकित करना होगा। यह जानकारी कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने में अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
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रोहित मालपानी ने कहा कि चालक जब टोल नाका बद्दी, बरोटीवाला, ढेरोवाल, दभोटा, पंजेहरा तथा चेक पोस्ट बघेरी से गुजरे तो इस डायरी को पुलिस को चैक करवाएं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से पुलिस जिला बद्दी में कोविड-19 से संबंधित संपर्क जांच में सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन करें और प्रशासन तथा पुलिस को सहयोग दें।