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Himachal के इस जिला में निजी वाहनों के लिए Odd And Even प्रणाली लागू
सोलन। जिला सोलन की परिधि के भीतर चौपहिया निजी वाहन (Private vehicle) अबाधित चल सकेंगे। इसके लिए ऑड और ईवन (Odd And Even) संख्या प्रणाली लागू की गई है। एक, तीन, पांच, सात, नौ आदि विषम संख्या वाले वाहनों को विषम तिथियों तथा दो, चार, छः, आठ, दस आदि सम संख्या वाले वाहनों को सम तिथियों आवागमन की अनुमति दी गई है। वाहन संख्या का निर्धारण पंजीकृत वाहन नंबर के अंतिम अंक से किया जाएगा। यह विषम-सम प्रणाली सरकारी वाहनों, सरकारी सेवारत वाहनों, आवश्यक सेवाओं एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए नियुक्त अनुमति प्राप्त वाहनों तथा दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगी।
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डीसी सोलन (DC Solan) केसी चमन द्वारा आदेशों के अनुसार अब सोलन जिला में कर्फ्यू (Curfew) ढील का समय प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्फ्यू के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेशों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार सरकारी कार्यालय प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे। निजी क्षेत्र में कार्यरत कार्यालय कर्फ्यू ढील के समय केवल 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खुले रहेंगे। आगामी आदेशों तक अंतरराज्यीय, अंतरजिला तथा जिला के भीतर बसों के आवागमन पर रोक रहेगी। मदिरा निर्माणशाला, बॉटलिंग संयंत्र तथा नियमित प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाईयां इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं की होम डिलीवरी (Home Delivery) दिन में 2 बजे से सांय 5 बजे तक की जा सकेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति विक्रेताओं को प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे के मध्य की जाएगी। इस अवधि में विक्रेताओं को अपनी दुकान के शटर आधे खुले रखने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें 26 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप खुली रहेंगी।\
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नगर परिषद एवं शहरी क्षेत्रों में पहले से छूट प्राप्त व्यावसायिक गतिविधियों एवं दुकानों के अतिरिक्त कर्फ्यू ढील के समय में अन्य व्यावसायिक गतिविधियों एवं दुकानों को दिनवार खोलने की अनुमति दी गई है। सोमवार तथा गुरुवार को गद्दे, कंबल इत्यादि, परदे, कम्प्यूटर, मोबाइल (मुरम्मत एवं बिक्री), हार्डवेयर, भवन निर्माण सामग्री, फर्नीचर, क्रॉकरी, कबाड़ी, लेखन सामग्री, फोटोस्टेट, स्क्रीन प्रिटिंग की दुकानें तथा मुद्रणालय खुले रहेंगे। मंगलवार तथा शुक्रवार को आभूषण, खेल सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली सामान, घड़ी, खिलौने, उपहार, कॉस्मेटिक्स तथा मन्यारी की दुकानें खुली रहेंगी।
बुधवार तथा शनिवार को बर्तन, जूते, रेडिमेट कपड़े, कपड़ा, दर्जी, बुटीक, रंगाई, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर तथा अन्य सभी दुकानें जो उपरोक्त वर्णित नहीं है खुलेंगी। उपरोक्त सभी दुकानें केवल कर्फ्यू ढील अवधि में ही खोली जा सकेंगी।
ड्राईक्लीनर तथा धोबी की दुकानें भी सोमवार से शनिवार कर्फ्यू ढील अवधि में प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक खुली रहेंगी। हलवाई, मिठाई की दुकानें, रेस्तरां, पिज्जा की दुकानें व ढाबे इत्यादि भी सोमवार से शनिवार कर्फ्यू ढील अवधि में प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक खुली रहेंगी किन्तु इन दुकानों से केवल काउंटर बिक्री एवं होम डिलीवरी की अनुमति ही होगी। इन दुकानों में बैठकर खाने एवं सेवा प्राप्त करने अनुमति नहीं होगी। आहातों एवं बार को छोड़कर मदिरा बिक्री की दुकानें सोमवार से शनिवार कर्फ्यू ढील अवधि में प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानें एवं बाजार आगामी आदेशों तक रविवार को बंद रहेंगे।
डीसी ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध भी लागू किए हैं। इन प्रतिबंधों के अनुसार अनावश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने बाहर नहीं आएगा। नाई की दुकान, स्पा, ब्यूटी पार्लर, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, स्नूकर, शॉपिंग मॉल तथा मार्केट कॉम्पलैक्स में स्थापित दुकानें पूर्व की भांति बंद रहेंगी। कार्यस्थल पर कामगारों की उपलब्धता पर निर्माण कार्य प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक किए जा सकेंगे।