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अस्पतालों में बदइंतजामी पर Supreme Court ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार- कूड़े में मिल रहे हैं शव
Last Updated on June 12, 2020 by saroj patrwal
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court)ने आज कोविड-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित ( Corona infected) शवों के साथ गलत व्यवहार व अस्पतालों में बदइंतजामी को लेकर आज सुनवाई को दौरान दिल्ली सरकार ( Delhi Government)को फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और इसके अस्पतालों में बहुत अफसोसजनक स्थिति है। एमएचए दिशा-निर्देशों का कोई पालन नहीं हो रहा है। अस्पताल शवों की उचित देखभाल नहीं की जा रही है। यहां तक कि कई मामलों में मरीजों के परिवारों को भी मौतों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। परिवार कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। शवों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। कुछ शव ( Dead body) कूड़े में मिल रहे हैं। लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर शाह की पीठ को सौंपी है।
कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। वार्ड के अंदर, ज्यादातर बेड खाली थे, जिनमें ऑक्सीजन, सलाइन ड्रिप की सुविधा नहीं थी,बड़ी संख्या में बेड खाली हैं, जबकि मरीज भटकते फिर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले के लिए केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली के सा साथ महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही दिल्ली के LNJP अस्पताल को भी नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिवों को मरीजों के प्रबंधन प्रणाली का जायजा लेने और कर्मचारियों, रोगी आदि के बारे में उचित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं ।