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UP के गैंगस्टर से बोले CJI- विकास दुबे जैसे खतरनाक हो, बेल नहीं मिलेगी
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) में हुए गोली कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) को उत्तर प्रदेश पुलिस ने भले ही मुठभेड़ में मार गिराया हो लेकिन अभी भी बाजार में उससे जुड़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आए दिन सामने आ रहे विकास दुबे के ऑडियो-वीडियो की खबरों के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी दुबे के नाम का जिक्र हुआ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े (SA Bobde) ने 8 आपराधिक मामलों वाले एक अपराधी को जमानत (Bail) देने से इनकार करते हुए कहा कि तुम खतरनाक आदमी हो, तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती। देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स को जमानत दे दिया गया था। इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है।
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दुबे जो जमानत पर ही बाहर था उसने क्या किया वह सबने देखा
इस दौरान चीफ जस्टिस ने विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों को मिल रही जमानत पर यूपी सरकार अभी भी परेशान है। आगे कहा कि विकास दुबे जो जमानत पर ही बाहर था उसने क्या किया वह सबने देखा। सीजेआई एसए बोबड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। उन्होंने विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सीजेआई ने विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया। इस पहले भी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। सीजेआई बोबड़े ने कहा था कि हैरानी की बात है इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है।