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नकली शराब कांड के पीड़ित परिवारों से मिले Punjab CM, मुआवज़ा बढ़ाकर 5 लाख किया
चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने शुक्रवार को जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवारों से तरन तारन जिले में मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवज़ा (Compensation) 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। यहां अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि ‘हत्या’ है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तरन तारन में आठ और लोगों की मौत के बाद जहरीली शराब कांड (Poisonous liquor scandal) में मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। जहरीली शराब से तरन तारन में 92, अमृतसर में 15 और गुरदासपुर में 14 लोगों की जान गई है।
डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है पंजाब सरकार
Met families of victims of spurious liquor tragedy in Tarn Taran. Have assured that no guilty person will be spared & that we will appoint Spl Public Prosecutors for swift prosecution. Have also announced increase of financial assistance to the families from Rs. 2 lakh to 5 lakh. pic.twitter.com/pjgmvxg3UU
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 7, 2020
जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें संलिप्त हर एक व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने पीड़ितों के परिवारों से कहा कि यह ‘मानव-निर्मित’ त्रासदी है। सीएम ने कहा, ‘यह दुर्घटना नहीं लेकिन हत्या है। क्योंकि जब कोई ऐसी चीज (जहरीली शराब) बनाता है तो उसे पता होता है कि इससे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि यह हत्या है।’
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गौरतलब है कि यह मुद्दा गरमाने के बाद से पंजाब सरकार (Government of Punjab) डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर मंत्रिमंडल के सदस्य बलबीर सिद्धू, सुखजिंदर सिंह सरकारिया, डॉ राजकुमार वेरका और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रभावित जिलों का दौरा कर पीड़ितों के परिवार से मुलाक़ात की थी। इस दौरान इन नेताओं ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में दिया गया 2 लाख का चेक भी सौंपा था। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने तरनतारन में कहा कि एक्साइज एक्ट में बदलाव कर जहरीली शराब बेचने वाले लोगों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में भी बदलाव करके उसमें जहरीली शराब से संबंधित धारा भी जोड़ी जाएगी।