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#Lockdown के लिए अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे राज्य, जानिए #Home_Ministry की नई Guideline
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश (Guideline) जारी किए हैं। दिशानिर्देश के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने होंगे, साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना भी अनिवार्य होगा। बड़ी बात ये है कि अब राज्यों को लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय ( #Home_Ministry) की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
Ministry of Home Affairs issues an Order with Guidelines for Surveillance, Containment and Caution, to be effective from December 1, 2020 and to remain in force upto 31.12.2020#Unite2FightCorona
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— PIB India (@PIB_India) November 25, 2020
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक –
कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी, वहीं 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं।
सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।
धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है।
स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
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बता दें कि गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मंत्रालय की प्राथमिकता कोरोना के संक्रमण पर काबू पाना है। यहां ये जानना जरुरी हो जाता है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बड़ रही है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,376 नए मामले दर्ज किए गए। देश में इस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में वायरस से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 86 लाख को पार कर गई है। सक्रिय मामलों की संख्या लगातार पांच लाख से नीचे बनी हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,44,746 है। वहीं, कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,34,699 हो गई है।