-
Advertisement
बिना #Pollution Certificate दौड़ाया वाहन तो जब्त होगी RC,सरकार ने शुरू किया काम
Last Updated on December 1, 2020 by saroj patrwal
नई दिल्ली। देश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) काफी लंबे समय से अनिवार्य है। इसके बावजूद बहुत से लोग आज भी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution under control certificate) के बिना ही वाहनों को चलाते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हां, सरकार मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में कुछ नए प्रावधान को जोड़ने जा रही है। जिससे प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा।
RC हो जाएगी जब्तः 27 नवंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसके चलते अगर आपके पास वैध प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Valid pollution control proof) नहीं है, तो अगले साल जनवरी से वाहन की आरसी को जब्त किया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पीयूसी प्रणाली को ऑनलाइन लेने से पहले अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, और ये भी कहा है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने में करीब दो महीने लगेंगे।
एक हफ्ते की होगी मोहलतः अगर आपके पास चेकिंग के समय वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता है, तो मालिक को वैध दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सात दिनों की समय अवधि दी जाएगी। जिसमें विफल होने पर वाहन की आरसी को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं 7 दिन की निर्धारित समय अवधि के भीतर वाहन का PUC रिन्यूअल कराना भी अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें:- देश के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा दम तोड़ रहे हैं #Corona मरीज, राष्ट्रीय #CFR में गिरावट
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए एक क्यूआर कोड सिस्टम (QR Code System) लागू किया जाएगा। जिसमें गाड़ी के सभी दस्तावेज जैसे गाड़ी के मालिक नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि लिखे होंगे। इस साल अभी तक पीयूसीसी बनवाने वालों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा डेढ़ लाख से भी कम है। यदि अतिरिक्त धुएं का उत्सर्जन पाया जाता है, तो अधिकारी लोगों से अपने वाहनों को जांच कराने के लिए भी कह सकते हैं। इस मामले में भी, वाहन मालिक को वाहन को दुरूस्त कराने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। कमर्शियल वाहनों पर भी इसी तरह के नियम लागू होंगे।