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Alert! कल तक आधार को PAN से करवा लें लिंक, वरना लगेंगे एक हजार रुपए
सभी पैन कार्ड होल्डर अपने पैन को आधार से लिंक (Aadhar PAN Linking) करवा लें। ऐसे करने के लिए अब आपके पास कल का ही दिन शेष है। यही नहीं, अगर आपने पैन (PAN) को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन काम नहीं करेगा। इसके अलावा आप जब आधार और पैन (Permanent Account Number) को लिंक करेंगे तो आपको जुर्माने के तौर पर अलग से एक हजार रुपए भी चुकाने पड़ेंगे। सरकार की ओर से दोनों को लिंक करने की डेडलाइन (Deadline) 31 मार्च 2021 तक की गई है। यही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दोनों की लिंक करने की डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
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आपको बता दें कि पैन (PAN) को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है। यदि आप 31 मार्च से पहले अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च के बाद पैन और आधार से लिंक (Aadhar PAN Linking) करने पर जुर्माने के तौर पर एक हजार रुपए भी देने होंगे। गौरतलब रहे कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही लोकसभा (Lok Sabha) में वित्त विधेयक 2021 पारित किया था। इसमें एक नया सेक्शन 234H डाला गया। इसके मुताबिक आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने में देरी करने पर एक हजार रुपए तक लेट फीस भरनी पड़ेगी।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) भी कई बार पैन (PAN) कार्ड होल्डर्स को आधार से लिंक करवाने के लिए कह चुका है। इसके साथ ही CBDT ने साफ किया है कि अब पैन (PAN) को आधार लिंक के लिए डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। पैन और आधार को लिंक (Aadhar PAN Linking) ना करवाने से आपका पैन कार्ड पहली अप्रैल 2021 से अमान्य हो जाएगा और इसके बाद दोनों की लिंक (Link) करवाने के लिए आपको लेट फीस के तौर पर 1000 रुपए बी भरने होंगे।