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Kangra में पाबंदियां: क्या-क्या रहेगा बंद और क्या खुला, किसे मूवमेंट की होगी अनुमति-जानिए
धर्मशाला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने कांगड़ा (Kangra) जिला में कुछ पाबंदियां (Restrictions) लगाई हैं। आगामी आदेशों तक रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट पाबंदियां रहेंगी। आज से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक मूवमेंट पर रोक रहेगी। जरूरी कार्यों और शादी के लिए आ-जा रहे लोगों को कार्ड आदि दिखाना होगा। इससे पता चल सके कि यह व्यक्ति इस जरूरी कार्य या शादी से आ रहा या जा रहा है। वहीं, शनिवार और रविवार को पूरा दिन मूवमेंट बंद (Movement off) रहेंगी। इसमें शनिवार और रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। मात्र मेडिकल, दूध और सब्जी की दुकानें ही खुली रहेंगी। किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति (DC Kangra Rakesh Prajapati) ने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिला कांगड़ा में पिछले कल 526 केस आए हैं और आज भी तीन तक आंकड़ा पहुंच गया है। अप्रैल माह में कांगड़ा जिला में 51 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 3 हजार से अधिक मामले आए हैं। कोरोना (Corona) की चेन तोड़ने के लिए कुछ पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने साफ किया कि यह कोई लाकडाउन नहीं है। मात्र पाबंदियां लगाई हैं।
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उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर किसी को नहीं रोका जाएगा। पर प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों (Corona Affected States) उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब व कुंभ और बिंद्रावन धाम से आने वाले लोगों को सात दिन के लिए होम आइसोलेट रहना होगा। सात दिन बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test) करवाया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के वार्ड सदस्य की होगी। उन्होंने कहा कि शादियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी। पर शादियों (Marriage) के लिए पचास लोगों के ही इकट्ठा होने की अनुमति होगी। इसकी अनुमति ऑनलाइन (Permission online) लेनी होगी। अंतिम संस्कार में भी पचास लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी।
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डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि होटलों (Hotel) को बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन, प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सात से 15 दिन में होटल कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट (Corona Test) करवाना जरूरी होगा, ताकि स्थानीय स्तर पर कोरोना ना फैल सके। उन्होंने कहा कि मंदिर को भी 23 अप्रैल से दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं, पूजा अर्चना होती रहेगी। इसके अलावा बीडीओ ऑफिस में रूटीन के कार्यों को भी स्थगित कर दिया गया है। अब बीडीओ ऑफिस स्टाफ, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत प्रधान, वार्ड सदस्य एसडीएम की देखरेख में काम करेंगे। होम आइसोलेशन तोड़ रहे लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को दिए गए है। बैंक और एलआईसी आदि केंद्र नियंत्रण कार्यालयों पर आदेश लागू नहीं होंगे। यह कार्य करते रहेंगे। बसों के परिचालन को बंद नहीं किया जा रहा है। शनिवार और रविवार को भी बसें चलेंगी। पर बसों में पचास फीसदी क्षमता से ही सवारियां बैठ सकेंगी।