-
Advertisement
हिमाचल में नहीं घटेंगी बिजली की दरें, सरकार 63 राशन डिपो बंद करने पर कर रही विचार
शिमला। ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (Energy Minister Sukhram Chaudhary) ने आज प्रदेश विधानसभा (Vidhan sabha) में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हिमाचल में देश भर में पहले से ही सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में इसकी दरों में और कमी करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। विधायक रमेश धवाला के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2049-20 में प्रदेश में बिजली की कीमतों (Electricity Rates) में पांच पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को अलग-अलग स्लैब पर सबसिडी दी जा रही है।
इसी तरह से राज्य सरकार प्रदेश में घाटे में चल रहे 63 राशन डिपुओं (Ration Depots) को बंद करने पर विचार कर रही है। अगर सरकार ने इस मामले पर फैसला लिया तो शिमला जिले के जुबल-कोटखाई में सबसे ज्यादा 19 डिपु बंद होंगे। वहीं, चौपाल में 8, कसुम्पटी, रामपुर, सोलन, शिमला ग्रामीण और चंबा में एक-एक, रेणुका, भरमौर, डलहौजी, लाहौल-स्पीति में दो-दो, रोहडू में चार, शिमला शहरी में तीन-तीन, रामपुर में 5 और ठियोग में 6 डिपो बंद किए जाएंगे। यह जानाकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सुख्खु और नरेंद्र ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में दी। वहीं, मंत्री गर्ग ने बताया कि डिपो होल्डर्स की सेल पर कमीशन की बढ़ोतरी करने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में 70 फीसदी को लगी है वैक्सीन की पहली डोज, बढ़ते मामलों पर सीएम ने दिए सख्ती के संकेत
376 पदों को जल्द भरेगी सरकार
बीजेपी सदस्य रमेश धवाला के सवाल के लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा है कि राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग में पिछले तीन साल के भीतर सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं के 509 पदों को भरा है। विभाग में सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण के कारण खाली हुए 166 पदों (Posts) को भी सरकार जल्द भरने जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग में 209 पद सीधी भर्ती से तथा 300 पद पदोन्नति (Promotion) से भरे गए हैं।
धारा-118 के तहत 234 मामलों को मंजूरी प्रदान की
कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में महेंद्र सिंह (Mahinder singh) ने कहा है कि प्रदेश के भू-अधिनियम की धारा-118 के तहत जिन लोगों को जमीन खरीदने की मंजूरी मिली है, उन्हें दो वर्ष के भीतर अपना काम शुरू करना होगा। यदि वे दो साल की तय समयावधि के भीतर काम शुरू नहीं कर पाए तो सरकार उन्हें किसी भी तरह की कोई विशेष छूट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल के भीतर प्रदेश में ऐसे 27 आवेदनकर्ता हैं, जिन्होंने दो साल के भीतर काम शुरू नहीं किया। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी, 2021 तक धारा-118 के तहत 234 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है।
यह भी पढ़ें: सदन में फिर दिखी धवाला की धमक, ब्यूरोक्रेसी पर लगाये गंभीर आरोप
चंबा के प्राथमिक स्कूल में खाली पदों पर होगी भर्ती
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बीजेपी (BJP) सदस्य पवन नैय्यर के सवाल में कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में स्टाफ ज्यादा है, वहां से स्टाफ को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेबीटी अध्यापकों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि चंबा में प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 102 पद खाली पड़े हैं।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group