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सिप्पी सिद्धू हत्याकांडः जज की बेटी कल्याणी सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
शिमला। नेशनल शूटर सुखमन प्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी ( National Shooter Sukhmanpreet Singh Sidhu alias Sippy ) के मर्डर केस की मुख्य आरोपी कल्याणी सिंह को पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत ( Bail from Punjab-Haryana High Court)मिल गई है। हिमाचल हाईकोर्ट की जज की बेटी कल्याणी सिंह ने पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस सर्वेश्वर ठाकुर की पीठ ने कल्याणी सिंह को जमानत ( Kalyani Singh gets bail) दे दी। इससे पहले 2 सितंबर को हुई सुनवाई में जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। कल्याणी सिंह तीन माह के बाद अब जेल से बाहर आएगी।
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इससे पहले, मामले सीबीआई ने चंडीगढ़ जिला अदालत में सोमवार को चार्जशीट( charge sheet) दायर की है। सीबीआई की इस चार्जशीट में कुल 84 गवाह शामिल किए हैं। दो बार रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई कोर्ट ने कल्याणी को न्यायिक हिरासत में भेजा था। 36 वर्षीय कल्याणी सिंह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) की सिटिंग जज की बेटी और वह तीन माह से जेल में बंद है। कल्याणी सिंह गत 15 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 21 जून से बुड़ैल जेल में है। इससे पहले, चंडीगढ़ जिला अदालत ने कल्याणी को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उधर, याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि कल्याणी को अभी जमानत नहीं दी सकती, क्योंकि अगर वह बाहर आई तो अपने रुतबे के दम पर वह केस को प्रभावित कर सकती है।
कल्याणी पर एक अन्य शख्स के साथ मिलकर सिप्पी की हत्या करने का आरोप है।
सिप्पी सिद्धू की लाश चंडीगढ़ के सेक्टर-27 में 20 सितंबर 2015 को एक पार्क से बरामद हुई थी। उसे चार गोलियां लगी थीं। बताया जाता है कि सिप्पी की कल्याणी से शादी होने वाली थी। बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। सीबीआई के मुताबिक सिप्पी ने कल्याणी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दी थीं इसी का बदला लेने के लिए उसने उसकी हत्या की थी। मगर कल्याणी ने इन आरोपों को नकार दिया है।