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अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेबी की जांच में दखल देने से किया इनकार
सेबी को तीन महीने का और समय दिया
अदाणी-हिंडनबर्ग केस पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेबी को तीन महीने का समय और दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा की सेबी ही पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने सेबी के बजाय एसआईटी (SIT) को जांच सौंपने से इंकार कर दिया। सेबी की तरफ से कोर्ट को बताया गया की 22 जांच पूरी हो चुकी है दो बाकी हैं। याचिकाकर्त्ता की उस मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जिसमें जांच एसआईटी को सौंपने की गुजारिश की गई थी।