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कालका-शिमला फोरलेन में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, NHAI से मांगी टाइमलाइन
विधि संवाददाता/ शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने कालका-शिमला फोरलेन (Kalka Shimla Four Lane) के काम में हो रही देरी पर सोमवार को कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने निर्माणकर्ता NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को परवाणु से ढली (Parwanoo To Dhali) तक हाईवे का काम पूरा करने का टाइमलाइन (Timeline) हलफनामे के साथ मांगा है। कोर्ट ने इस दौरान हटाए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों (Encroachments) की जानकारी भी मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 14 मार्च को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्माण संबंधी ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। NHAI ने कोर्ट को बताया कि परवाणु से कैथलीघाट के बीच अवैध कब्जों को हटा दिया गया है। अस्थाई अतिक्रमणों को समय-समय पर हटाया जाता है।
कोर्ट ने अवैध कब्जे हटाने को कहा था
कोर्ट ने NHAI को एनएच-5 के विस्तारीकरण कार्य में तेजी लाने और अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने उपायुक्त और एसपी सोलन को आदेश दिए थे कि वह NHAI को उचित पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए। पिछले आदेशों में हाईकोर्ट ने उपायुक्त सोलन (DC Solan) की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उपायुक्त होने के साथ-साथ वह जिलाधीश भी हैं। वह राजस्व विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। कोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निशानदेही (Identification) के लिए आवेदन करने को कह दिया। कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में उपायुक्त सोलन ने फोरलेन की निशानदेही भी की थी।