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Supreme Court : पानी विवाद पर हिमाचल को फटकार, क्या बोले सीएम सुक्खू, देखें वीडियो
Supreme Court reprimanded HP : नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने (Release Excess Water) के मामले में सही जानकारी नहीं दिए जाने पर प्रदेश को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि -तैयार रहिए, हम आपके अफसर को सीधे जेल भेजेंगे।’ इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस केस से संबंधित ऑफिसर को गुरुवार को कोर्ट (Court) में पेश होने के लिए भी कहा है। उधर, इस मामले पर सीएम सुक्खू का भी एक बयान सामने आया है।
हिमाचल को इसलिए पड़ी फटकार
उधर, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की वेकेशन बेंच (Vacation Bench) ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा- राज्य सरकार दिल्ली (Delhi) को जो 132 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ना चाहती थी, वह ‘पहले से ही निर्बाध रूप से बह रहा है। अदालत ने आश्चर्य जताया कि फिर राज्यों द्वारा पहले यह दावा करने का क्या मतलब था कि बैराजों पर अतिरिक्त पानी को मापा जा सकता है, ताकि पता चल सके कि कितना अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सीएम का स्पष्टीकरण
वहीं, सीएम ने दिल्ली को पानी देने वाले मामले (providing water to Delhi) पर कहा कि हिमाचल प्रदेश पानी देने को तैयार है। इसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों (Officers) को आदेश दे दिए गए हैं। इस विषय मे उन्होंने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देने के लिए कहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि जब हमने पानी छोड़ने के आदेश दे दिए है तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्यों लताड़ लगाई है यह समझ नहीं आ रहा है पानी हरियाणा से होकर जाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है वहीं देश के लोग रहते है हिमाचल दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने को भी तैयार है पानी देना पुण्य काम है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन परिस्थितियों यह फटकार लगाई है जब हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पानी देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट को किसने गलत जानकारी दी है वो इसके बारे मे जानकारी जुटाएंगे।