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पीएचडी शारीरिक शिक्षा प्रवेश परीक्षा रद्द, हाईकोर्ट ने पुनः एग्जाम कराने को दी अनुमति
PHD Entrance Exam Cancelled : शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) द्वारा आयोजित की गई पीएचडी (Physical Education) की प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने विश्वविद्यालय (HPU) के शारीरिक शिक्षा विभाग में हुई इस प्रवेश परीक्षा को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय (University) को पुनः परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है।
प्रवेश परीक्षा कराने का अधिकार नहीं
मामला 13 मई 2024 को आयोजित हुई पीएचडी (Physical Education) की प्रवेश परीक्षा का है। कोर्ट ने इस परीक्षा को यूजीसी नियम 2022 के नियम संख्या 5(2)(ii) के विपरीत पाया। कोर्ट का कहना था कि विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के विपरीत प्रवेश परीक्षा कराने का अधिकार नहीं है।
10 प्रार्थियों ने याचिका दायर की थी
अक्षय कुमार सहित 10 प्रार्थियों ने इस मामले में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि यूजीसी के नियम संख्या 5(2)(ii) के तहत पीएचडी (PHD) की प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न अनुसंधान पद्धति और 50% प्रश्न विषय-विशिष्ट होने चाहिए थे। लेकिन, विश्वविद्यालय (University) ने 80 प्रश्नों की परीक्षा में मात्र 10 प्रश्न ही अनुसंधान पद्धति के पूछे, जबकि इनकी संख्या 40 होनी चाहिए थी।
6 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे
विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को शारीरिक शिक्षा विभाग (Education Board) में पीएचडी की 6 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके बाद 13 मई 2024 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई और 27 मई को परिणाम घोषित किया गया। प्रार्थियों का नाम सफल परीक्षार्थियों की सूची में नहीं आने पर उन्होंने विश्वविद्यालय (HPU) के समक्ष प्रतिवेदन किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद उन्हें कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाना पड़ा।