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Street Vendor Act 2014 : मस्जिद बवाल के बीच प्रदेश सरकार अब ऐसे कसेगी लगाम
Street Vendor Act 2014 In Himachal : हिमाचल में उठे मस्जिद विवाद (Mosque Controversy) के बीच अब प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 (Street Vendor Act 2014 In Himachal) को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इसके बाद तहबाजारी (Street Vendors) अपनी मर्जी से जहां-तहां नहीं बैठ सकेंगे। नगर निगम शिमला (Shimla Municipal Corporation) ने वर्ष 2016-17 में इस एक्ट को लागू किया था। लेकिन यह एक्ट फाइलों में दम तोड़ रहा है। प्रदेश सरकार अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है।
नो वेंडिंग जोन में होगी कार्रवाई
इसके तहत सभी नगर निकाय क्षेत्रों में तहबाजारियों के बैठने के लिए स्थान तय किए जाएंगे। दुकानों (Shops) के आगे तहबाजारियों को बैठाने पर पूर्ण रोक लगेगी। नो वेंडिंग जोन (No Vending Zone) में अगर कोई तहबाजारी बैठा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित की जाने वाली स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी को एक्ट से अवगत कराया जाएगा। कमेटी के सुझावों को लेकर पूरे प्रदेश में इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
दुकानदार वसूलते हैं किराया
प्रदेशभर के बाजारों में तहबाजारियों के चलते दिक्कतें पेश आ रही हैं। कारोबारी इन तहबाजारियों को अवैध तरीके से अपनी दुकानों के आगे बैठाने का किराया वसूलते हैं। इस कारण बाजार (Bazar) संकरे होते जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों जारी विरोध-प्रदर्शन का यह भी एक बड़ा कारण है। सरकार ने अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ती है।
-संजू चौधरी