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Sanjauli Mosque | Breaking | Himachal
संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जिला अदालत में आज सुनवाई हुई। आज अदालत में मुहम्मद लतीफ को लेकर वक्फ बोर्ड ने शपथ पत्रदिया। वक्फ बोर्ड ने 2006 का डॉक्यूमेंट अदालत में दिखाया,जिसमें मोहम्मद लतीफ को अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। वक्फ बोर्ड के वकील ने अदालत में कहा कि सेक्शन 18 के तहत वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ को प्रेजिडेंट बनाया है और उन्हें अधिकार देता है। 2006 से मोहम्मद लतीफ मस्जिद कमेटी के प्रधान है, वक्फ बोर्ड के स्टेट प्रेजिडेंट ने कहा कि वक्फ एक्ट के अनुसार मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर ऑथराइज्ड है।मुस्लिम समुदाय के एडवोकेट ने सवाल उठाया कि क्या 2006 में बनाया अध्यक्ष 18 साल तक चलता रहा, उसे 2006 के बाद बदला नहीं गया, वक्फ के एक्ट के अनुसार 5 साल तक ही अध्यक्ष पद पर रह सकता है। अब 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी ।