-
Advertisement
दो चालकों को शराब पीकर Chamba बस स्टैंड पर हुड़दंग मचाना पड़ा महंगा, मामला दर्ज
Last Updated on March 25, 2020 by Vishal Rana
चंबा/सोलन। चंबा न्यू बस स्टैंड पर दो चालकों को शराब पीकर हुड़दंग मचाना और सोलन के अर्की में होम क्वारंटाइन के आदेश ना मानना एक परिवार को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस थाना सदर की सिटी पुलिस चौकी में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) चंबा डिपो में बतौर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यरत
52 वर्षीय सुभाष कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि एमएस पारस ट्रैवल की दो बसें एचआरटीसी चंबा डिपो द्वारा अनुबंध के आधार पर चलाई जा रही हैं।
दोनों बसों के लिए चालक सुरजीत सिंह व विक्रम सिंह एमएस पारस ट्रैवल द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, जो रुटीन में इन बसों को चलाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है। जिस कारण एक बस न्यू बस अड्डा चंबा में खड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से पता कि उक्त फर्म के चालक सुरजीत सिंह व विक्रम सिह ने न्यू बस अड्डा में खड़ी उक्त फर्म की बस में बैठ कर शराब का सेवन करके बस स्टैंड के बाहर हुड़दंगबाजी व हंगामा किया। ऐसा करके सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन किया है। शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहीं सोलन में घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के आदेश ना मानने पर एक परिवार के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएमओ अर्की ने शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने बताया कि अर्की क्षेत्र में एक दम्पति 17 मार्च को ओमान की यात्रा कर अर्की क्षेत्र पहुंचकर अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को इनकी जानकारी प्राप्त हुई। वैसे ही आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ उनके अपने व परिजनों की जीवन सुरक्षा और सरकार के द्वारा दिए गए कोविड-19 के निर्देशानुसार उन्हें उनके ही घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के आदेश दिए गए थे। साथ ही परिजनों के संपर्क में आने के कारण सभी परिजनों को भी निर्देश दिए गए थे कि वह भी 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन रहें। यह परिवार प्रशासन के क्वारंटाइन होने के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे लोगों में भय है। इसलिए जनहित व जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से इस बारे में नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि वह अन्य लोगों के संपर्क में ना आ सकें। एएसपी डॉ. शिवकुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीएमओ की शिकायत मिलते ही आइपीसी की धारा 270,188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी कोविड-19 का संदिग्ध व्यक्ति सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।