-
Advertisement
AAP MLA को दो साल की सजा, वकील बोले- फोन पर समस्याएं सुनते हैं विधायक प्रोबेशन पर छोड़ा जाए
Last Updated on January 23, 2021 by Sintu Kumar
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti ) को न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है। 2016 में एम्स में सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट (Assaulting Aiims Security) के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ( Rouse Avenue Court) ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी पाया और इसके बाद आप विधायक (AAP MLA) को सजा का ऐलान किया।
यह भी पढ़ें: रायबरेली में AAP MLA सोमनाथ भारती पर फेंकी स्याही, घटना के बाद Arrest कर भी ले गई पुलिस
हालांकि सोमनाथ भारती ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ा जाए। इस दौरान सोमनाथ भारती के वकील एन हरिहरन ने दलील दी कि वो इकलौत ऐसे विधायक हैं जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं। इसके साथ ही भारती के वकील ने कहा कि उन्होंने मामले में पूरी जांच में सहयोग किया है। विधायक के वकील ने बचाव में कहा कि उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है। वो अपने परिवार में इकलौते कमाई करने वाले शख्स हैं और उनकी माता भी जिम्मेदारी भी उन पर है जो बीमार है। कोर्ट ने मामले में बाकी के चार आरोपियों को बरी कर दिया है।