- Advertisement -
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार (AAP MLA Manoj Kumar) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2013 के एक मामले में तीन महीने की जेल (three months jail) और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विधायक को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित (obstructing election process) करने का दोषी पाया है। जिसके लिए उन्हें यह सजा सुनाई गई। हालांकि फैसले के तुरंत बाद आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है।
जमानत के एवज में मनोज कुमार को 10 हजार रुपए मुचलका भरना पड़ा है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटेन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आप विधायक मनोज कुमार को लोक सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। विशेष अदालत ने 4 जून को मनोज कुमार को दोषी ठहराया था। इसी मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। मनोज कुमार को मतदान के दौरान 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ मतदान केंद्र पर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी पाया गया था। अदालत ने यह माना था कि कुमार के इस कदम के चलते मतदाताओं को काफी परेशानी हुई। मनोज पूर्वी दिल्ली के कोंडली से विधायक हैं।
- Advertisement -