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accused 10 year person : कुल्लू। विशेष न्यायधीय-दो कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा अदालत ने व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने पर सुनाई है। दस साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न करने एक साल अतिरिक्त का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने कहा कि ये सजा लाल चंद पुत्र बहादुर सिंह गांव डिमचिन फोजन निवासी को सुनाई गई है। लाल चंद 28 मार्च 2015 को चरस के साथ पकड़ा था। व्यक्ति के कब्जे से 2 किलो 15 ग्राम चरस बरामद की थी। व्यक्ति के खिलाफ कुल्लू थाने में एनडीपीएस एक्ट 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था और माननीय अदालत ने नौ गावाहों के बयान के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश-दो कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने सजा सुनाई है।
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