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सरकाघाट। बड़ा समाहल गांव की वृद्धा राजदेई (Rajdei) मामले में हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court) के आदेशों की अवहेलना होने की बात सामने आ रही है। वृद्धा के दामाद एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर का कहना है कि सभी 24 आरोपी हाई कोर्ट से सशर्त ज़मानत पर छूट गए हैं लेकिन हाईकोर्ट ने इन सबको बड़ा समाहल गांव (Bada Samhal village) से पांच किलोमीटर दूर रहने के आदेश भी साथ में जारी किए थे। इस बीच, हाईकोर्ट ने 20 फ़रवरी को एक पीटिशन का निपटारा करते हुए एक आरोपी विचित्र सिंह को इस मामले में राहत देते हुए गांव में प्रवेश की इजाज़त दी ।
ठाकुर के अनुसार उनकी जानकारी में इस ऑर्डर की आड़ में अन्य 23 आरोपी भी गांव में प्रवेश कर गए हैं जबकि हाईकोर्ट के निर्देशानुसर इन 23 आरोपियों को अगले आदेशों तक गांव से पांच किलोमीटर दूर ही रहना है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी तृप्ता और सास राजदेई इन दिनों बड़ा समाहल गांव में अपने घर की मरम्मत करवा रही है, जिसे आरोपियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राजदेई की जान को फिर से ख़तरा हो गया है। याद रहे कि यह वही वृद्धा राजदेई है जिनके साथ ग्रामीणों ने देव आस्था के नाम पर अत्याचार किया था। बाद में पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ़्तार किया था।
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