- Advertisement -
मंडी। चेक बाउंस (Check Bounce) के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक अमरदीप सिंह ने फैसला देते हुए मंडी (Mandi) शहर के भगवाहन मुहल्ला निवासी कंचन ठाकुर पत्नी पवन कुमार ठाकुर को 6 महीने की कैद व 80 हजार रुपए हर्जाना भरने की सजा सुनाई। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (Punjab national Bank) की स्कूल बाजार मंडी शाखा की ओर से किया गया था। कंचन ठाकुर ने बैंक को 70 हजार रुपए का चेक 25 मार्च 2014 को पीएनबी की फेवर में जारी किया था। मगर जब चेक को कैश करवाने के लिए लगाया गया था तो उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी।
इसके बाद उसे नोटिस (Notice) जारी किया गया मगर न तो उसने इसका जवाब दिया और न राशि ही अदा की। इस पर बैंक ने कंचन ठाकुर ने नेगोशियएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अदालत में मामला दर्ज कर दिया। बैंक की ओर से महेश चोपड़ा एडवोकेट ने पैरवी करते हुए सारे तथ्य रखे, जिस पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए धारा 138 के तहत कंचन ठाकुर को 6 महीने की साधारण कैद व 80 हजार हर्जाना भरने की सजा सुनाई। यह राशि बैंक को दी जाएगी। यदि आरोपी इस राशि को समय से अदा नहीं करेगा तो उसे 1 महीने की और कैद भुगतनी पड़ेगी।
- Advertisement -