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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों को High Court से मिली सशर्त जमानत
Last Updated on April 18, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जरूरी मामले पर कोर्ट (Court) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट में 3 सप्ताह से कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों को सशर्त नियमित जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों पर सुनवाई के पश्चात जमानत प्रदान की। मामले के अनुसार 6 अप्रैल 2020 को जिला सोलन के एक महिला की जहर निगलने से मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात महिला के पिता ने उसके ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था।
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कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा ईमेल के माध्यम से दायर स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि आरोपियों को फिलहाल इस मामले में हिरासत में रखना वाजिब नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान करते हुए उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन व अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष 50000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके देने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रार्थीगण किसी अन्य अपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होंगे और जब भी पुलिस को प्रार्थियों की जरूरत होगी तो उन्हें पुलिस के समक्ष अपने आप को पेश करना होगा।