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हमीरपुर। जिला में नाबालिग से दुराचार (Rape) के मामले में अदालत (Court) ने आरोपी को पांच साल के साधारण कारवास की सजा (Punishment) सुनाई है। आरोपी को दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा ना करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के अधीन सुनाई है।
बता दें कि एक साल पहले आज ही के दिन 06 जून, 2019 को हमीरपुर में एक नाबालिग से दुराचार का मामला दर्ज हुआ था। मामला थाना सदर हमीरपुर (Hamirpur) में एक प्रवासी मजदूर महिला ने दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में महिला ने बताया था कि जब छह मई 2019 को उसकी बेटी स्कूल से आ रही थी तो उसी समय आरोपी मुख्तियार सिंह उर्फ बवली निवासी वरोहा जिला हमीरपुर उसकी बेटी को अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ दुराचार (Rape) किया।
मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना हमीरपुर ने मामले की जांच शुरू की और समय अवधि के भीतर सभी साक्ष्यों सहित मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुख्तियर सिंह उर्फ बवली को पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत पांच साल के साधारण कारवास की सजा के साथ दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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