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ऊना। प्रदेश सरकार के निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा ई-पास (E-Pass) प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार (DC Una Sandeep Kumar) ने बताया कि नागरिकों के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पूर्व की भांति ही रहेगी किंतु पंजीकरण पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) संबंधित डीसी द्वारा सत्यापन के बाद ही डाउनलोड की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के तहत क्वारंटाइन (Quarantine) आवश्यकताओं में नई श्रेणियां और उप श्रेणियां निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों के अंर्तगत पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए यात्रा का उद्देश्य बताना होगा, ताकि राज्य में प्रवेश करने पर उन्हें क्वारंटीन को लेकर छूट प्रदान की जा सके।
उन्होंने बताया कि पर्यटक श्रेणी के लिए पंजीकरण करने के लिए लोगों को अपनी कोविड-19 (Covid-19) की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें पर्यटक स्थानों में जाने की अनुमति प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर क्यूआर कोड का उपयोग करके पावती संख्या को स्कैन करने की प्रक्रिया समान रहेगी और अधिकारियों को एक ही प्रारूप में डाटा उपलब्ध होगा।
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