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लॉकडाउन के दौरान Lahul-Spiti में कुछ इस तरह की होगी कार्रवाई, सजग रहें
Last Updated on March 23, 2020 by Deepak
केलांग। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति (Lahul-Spiti) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने आमजन से आग्रह किया कि बिना किसी ठोस प्रयोजन के घर से बाहर ना निकलें। प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) की अधिसूचना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज जिला मुख्यालय केलंग में डीसी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। डीसी स्मृतिका नेगी ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।
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उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी ही आवाजाही कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें, खाद्य सामग्री की दुकानें, बैंक, विद्युत विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में खाद्यान का प्रर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ऐसे में लोग अनावश्यक भंडारण ना करें। जिले में आपदा प्रबंधन सेल को कन्ट्रोल रूम के रूप में स्थापित किया गया है ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सूचना व शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकता है।