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ज्वालामुखी। ग्राम पंचायत गुम्मर में एकत्र लोगों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए एडवोकेट अभिषेक पाधा ने कहा कि कानूनों का प्रयोग समाज और स्वयं के हित के लिए हो, ना कि दूसरों को तंग करने के लिए। इस अवसर पर एडवोकेट अभिषेक पाधा ने विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। इसमें उन्होंने ग्रामीणों को निशानदेही,तकसीम, दीवानी मुकद्मा और मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम का संक्षिप्त नियम समझाएं।
उन्होंने कहा कि शासन की ओर से राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत प्रत्येक गरीब जोकि 100000 सालाना आय से कम कमाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति है या महिला है, वह मुफ्त कानूनी सहायता का पात्र है। जिसके लिए वह सादे कागज पर विधिक सहायता समिति देहरा के पास अपना आवेदन कर सकता है। इसमें उसे मुफ्त वकील और कागजात का खर्चा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत गुम्मर के प्रधान राम लोग धनोतिया, उप प्रधान जलालदीन, समाजसेवी रूमा कौंडल, शिक्षा विभाग से हरजीत सिंह अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी एवं काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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